
धमतरी/कुरूद।
करीब डेढ़ साल पहले मड़ेली में विवाद के दौरान हुए खूनी हमले का मामला अब अदालत के फैसले तक पहुंच गया है। 15 मार्च 2025 को हुई वारदात के लगभग 567 दिन बाद कुरूद न्यायालय ने मड़ेली हत्याकांड में आरोपी चेतन साहू को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। मजबूत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और प्रभावी विवेचना के आधार पर हुई यह दोषसिद्धि पुलिस की साक्ष्य-आधारित जांच की अहम सफलता मानी जा रही है।
विवाद के बाद सिर पर पड़ा लकड़ी का वार, इलाज के दौरान मौत
मामला 15 मार्च 2025 का है। ग्राम मड़ेली के भाठापारा गौठान के पास विवाद के दौरान चेतन साहू, पिता बाहरा राम साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी मड़ेली ने गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू के सिर पर लकड़ी के बत्ते से हमला कर दिया था।
हमले में गजेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद बिरेझर चौकी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
567 दिन बाद अदालत में तय हुई आरोपी की जिम्मेदारी
घटना के बाद शुरू हुई पुलिस जांच से लेकर न्यायालय के फैसले तक चले घटनाक्रम में करीब 567 दिन का समय बीता। इस दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने और उन्हें न्यायालय के समक्ष मजबूती से प्रस्तुत करने पर जोर दिया।विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर लकड़ी का बत्ता बरामद किया गया। इसके बाद बरामद वस्तु का FSL परीक्षण कराया गया। साथ ही अन्य आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए।
मड़ेली हत्याकांड में पुख्ता साक्ष्यों से मजबूत हुआ अभियोजन पक्ष
मामले की सुनवाई माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूद के सत्र प्रकरण क्रमांक 30/2025 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी चेतन साहू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषसिद्ध माना।
न्यायालय ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। इस फैसले के साथ मड़ेली हत्याकांड में आरोपी की आपराधिक जिम्मेदारी न्यायालय में तय हो गई।
विवेचना की मजबूती पर एसपी ने की सराहना
प्रकरण में प्रभावी विवेचना और साक्ष्यों के संकलन के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी श्रीमती भावना पांडेय ने तत्कालीन चौकी प्रभारी बिरेझर एवं विवेचक निरीक्षक चन्द्रकांत साहू के कार्य की सराहना की है।
एसपी ने उत्कृष्ट विवेचना के लिए निरीक्षक चन्द्रकांत साहू को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है।
दोषसिद्ध आरोपी
चेतन साहू, पिता बाहरा राम साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी मड़ेली, चौकी बिरेझर, थाना कुरूद, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)।
पुलिस की जांच से अदालत की सजा तक
मड़ेली की इस वारदात में एक विवाद ने जान ले ली थी। करीब 567 दिन बाद आए न्यायालय के फैसले ने मामले को एक निर्णायक मुकाम दिया। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से लेकर बरामद हथियार, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों को व्यवस्थित रूप से जांच में शामिल किया गया, जिसका परिणाम आरोपी की दोषसिद्धि के रूप में सामने आया।
